Agro Haryana, New Delhi : यूपी की योगी सरकार की ओर से कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन्हीं में से एक है अंतरजातीय विवाह योजना.
यूपी सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और दो जातियों के बीच भेदभाव दूर करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है. तो आइये जानते हैं इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलता है. कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ऐसे उठाएं लाभ
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अगर कोई स्वर्ण जाति का दलित से शादी करता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत सरकार लाखों रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत अंतरजातीय विवाह योजना (Intercaste Marriage Scheme) का लाभ ले सकते हैं.
शादी को रजिस्टर होना जरूरी
इस योजना के तहत अगर स्वर्ण जाति के दलित के साथ विवाह करने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये देती है. 2013 में योजना की पहली बार शुरुआत हुई थी.
वहीं, यूपी सरकार भी ढाई लाख रुपये देती है. दलित समुदाय में शादी करने वाले व्यक्ति ही इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार शादी को रजिस्टर करना होगा.
ऐसे करें आवेदन
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होता है. ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद इसे डा. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है. इसके अलावा https://ambedkarfoundation.nic.in वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.