Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक हैं: द बेचराजी नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द विरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द बारामती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
किस बैंक पर कितना जुर्माना: रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन को लेकर बेचराजी नागरिक को-ऑपरेटिव पर 2 लाख रुपये तो वहीं वाघोडिया अर्बन बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
द विरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द बारामती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर क्रमश: 5 लाख और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बेचराजी नागरिक को-ऑपरेटिव पर प्रूडेंशियल इंटर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोजर लिमिट के उल्लंघन का आरोप है।
इसके साथ ही डिपॉजिट से जुड़े नियमों को भी नजरअंदाज किया गया है। वहीं, वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों या उनकी रुचि वाली कंपनियों को लोन और एडवांस पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ने उन व्यक्तियों को लोन फैसलिटीज स्वीकृत की थीं जहां उसके निदेशकों के रिश्तेदार गारंटर के रूप में खड़े थे। इसके अलावा, बैंक ने रविवार, छुट्टियों या गैर-व्यावसायिक कार्य दिवसों के लिए डिपॉजिट पर ब्याज का भुगतान नहीं किया था।
रिज़र्व बैंक ने निदेशकों आदि को लोन और एडवांस- जमानत या गारंटर के रूप में निदेशकों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने ‘जमा खातों के रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए द बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड, बारामती, पुणे पर जुर्माना लगाया।